रविवार, 6 सितंबर 2020

बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए EPF लागू होने के बाद UTI रिटायरमेंट बेनिफिट फण्ड में 200 रुपये प्रतिमाह अंशदान तथा नियोजित शिक्षकों की मृत्यु होने पर 400000/- रुपये दिए जाने वाले अनुग्रह राशि पर रोक लगाने से सम्बंधित बिहार सरकार , शिक्षा विभाग की अधिसूचना |




 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें